SC : वकील प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा - हम यहां आपके विचार बदलने के लिए नहीं है ।

SC : वकील प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा - हम यहां आपके विचार बदलने के लिए नहीं है ।
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ब्यूरो रिपोर्ट -(News Flash INDIA)- ईवीएम मशीन को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा दायर याचिका पर एडीआर की ओर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन द्वारा डाले गए वोटो का पेपर ऑडिट के साथ पूर्ण सत्यापन करने को लेकर दायर याचिकाओं पर अपना फैसला आज सुरक्षित रख लिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ करते हुए कहा कि वह चुनाव के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। और संवैधानिक अथॉरिटी भारत के चुनाव आयोग को कामकाज को लेकर निर्देशित नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि हम उन चुनावो को कंट्रोल नहीं कर सकते जो किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकरण( चुनाव आयोग )द्वारा आयोजित किए जाने हैं।

  • जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने कहा कि वह महज संदेह के आधार पर कार्यवाही नहीं कर सकते, याचिका कर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण के सवालों का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि आप किसी विचार प्रक्रिया के बारे में पूर्व निर्धारित हैं तो ,हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हम यहां आपके विचार बदलने के लिए नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की कार्य प्रणाली के कुछ खास पहलुओं को जानने के लिए बुधवार को चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा था ।साथ ही निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को आज दोपहर 2:00 बजे तलब किया था। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी कोर्ट के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचे जिनके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इस मामले में सुरक्षित रख लिया । जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने कहा कि उन्हें कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत थी क्योंकि ईवीएम पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में निर्वाचन आयोग ने जो उत्तर दिए हैं उनमें कुछ भ्रम है।

  • बेंच ने निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट में पेशी पर पहुंचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा हम गलत साबित नहीं होना चाहते, बल्कि अपने निष्कर्ष को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं। इसीलिए हमने स्पष्टीकरण मांगने का सोचा ।

बेंच ने भाटी को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश कुमार व्यास को दोपहर 2:00 बजे बुलाने के लिए कहा । व्यास ने इससे पहले ईवीएम की कार्य प्रणाली पर अदालत में एक प्रस्तुति दी थी इसमें ईवीएम के स्टोरेज कंट्रोलिंग यूनिट माइक्रोचिप और अन्य पहलुओं से संबंधित कुछ बिंदुओं पर बात की गई थी इसके संबंध में अदालत में स्पष्टीकरण मांगा था VVPAT एक स्वतंत्र वोटर सत्यापन प्रणाली है जिसके जरिए मतदाता यह जान सकता है कि उनका वोट उसी व्यक्ति को गया है या नहीं ,जिन्हें मतदाता ने वोट दिया है।