हाईकोर्ट को आवंटित जमीन पर आप पार्टी ने कब्जा कर बनाया राष्ट्रीय मुख्यालय , सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए चेताया

Supreme Court warned Aam Aadmi Party

हाईकोर्ट को आवंटित जमीन पर आप पार्टी ने कब्जा कर बनाया राष्ट्रीय मुख्यालय , सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए चेताया

ब्यूरो रिपोर्ट : News Flash INDIA: दिल्ली के राउस एवेन्यू में बने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय को उस जमीन पर बना दिया गया ,जो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए आवंटित की गई थी। आवंटित इस जमीन पर आम आदमी पार्टी द्वारा अपना राष्ट्रीय मुख्यालय बनाकर किए गए अतिक्रमण के मामले सुप्रीम कोर्ट में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना ऑफिस स्थानांतरित करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था।

इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राउस एवेन्यू परिसर में बने राष्ट्रीय मुख्यालय को स्थानांतरित करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए 10 अगस्त तक का समय दिया है।

इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने कहा कि इस बार पीठ अंतिम अवसर के तौर पर विस्तार दे रही है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप तय समय सीमा या उससे पहले परिसर को खाली कर शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने का वचन दे। 

सोमवार को ही सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि आप द्वारा परिसर पर लगातार कब्जा जारी रखना न केवल हाई कोर्ट के विस्तार में बाधा उत्पन्न कर रहा है , अपितु विस्तार परियोजना की लागत भी बढ़ रही है। इस मामले में 13 फरवरी को न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आवंटित भूमि पर एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय के कामकाज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया था जिसमे यह बाद में स्पष्ट किया गया था कि मामला राउज एवेन्यू स्थित आप मुख्यालय का है।