सीएम केजरीवाल को मिली जमानत पर कोर्ट ने लगाई रोक, बाहर निकलने को बैचेन केजरीवाल को नही मिली राहत
हाल ही में एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को फटकार लगाते हुए अंतिम अवसर दिया है। बुधवार 19 जून को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को फिर एक झटका लगा है। जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लांड्रिंग के आरोपी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी ।

ब्यूरो रिपोर्ट : News Flash INDIA - दिल्ली आबकारी नीति मामले में हुई अनियमितताओं को लेकर ED द्वारा 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था जिनको चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई और जमानत अवधि खत्म होने पर उनको 2 मई को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा। 2 मई को जेल जाने से बचने के लिए केजरीवाल द्वारा कई दाव-पेंच आजमाये गए, पर कोर्ट के सामने उनकी एक ना चली।
बुधवार 19 जून को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को फिर एक झटका लगा है। जहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लांड्रिंग के आरोपी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी ।
- काले कारनामे कर , ईमानदारी का खोखला शोर मचा राहत से कोसों दूर हुए सीएम अरविंद केजरीवाल
हाल ही में एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को फटकार लगाते हुए अंतिम अवसर दिया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित जमीन पर अवैध कब्जा कर आप पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया गया है जिसको लेकर कोर्ट ने पार्टी को अंतिम अवसर देते हुए 10 अगस्त तक का समय दिया है।
जेल जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल लगातार विभिन्न स्तर पर कोर्ट मे जमानत याचिका दायर कर राहत पाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन चुनाव प्रचार मामले के अलावा उनको अब तक किसी अन्य कोशिश में न्यायालय स्तर पर सफलता नहीं मिली है।
हाल ही में केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में दो जमानत याचिकाएं जिनमे एक अंतरिम और दूसरी नियमित जमानत याचिका दायर की गई । चिकित्सा संबंधी कारणो का आधार बनाकर डाली गई उनकी अंतरिम जमानत याचिका, कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी । लेकिन नियमित जमानत हेतु दायर याचिका पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को राहत दे दी थी। लेकिन आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद केजरीवाल को राहत मिलने की इस उम्मीद पर भी फिलहाल पानी फिर गया है ।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए 1 लाख रुपए के बैल बॉन्ड पर जमानत स्वीकृत की थी। जिसके विरोध में ईड़ी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी और केजरीवाल को नोटिस जारी किया । जिस पर अंतिम निर्णय 3 से 4 दिन में आएगा।
पहले ये हुआ था
शराब नीति मामले में ED द्वारा आरोप लगाया गया है कि शराब नीति निर्धारण में सीएम केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल थे जिनको साउथ ग्रुप से बे- रोकटोक पहुंच , अनुचित लाभ , हिस्सेदारी के बदले मे आप नेताओ को 100 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधान सभा चुनाव 2021- 22 में प्रचार अभियान हेतु किया गया।
कोर्ट क्या बोले सीएम केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी?
वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने इस बात पर प्रमुखता से जोर दिया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि साउथ ग्रुप ने ,100 करोड़ रूपये दिए हैं। उन्होंने गिरफ्तारी के समय , उपलब्ध साक्ष्य की गुणवत्ता और इस बात पर आधारित दलील दी कि वे भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी नही थे। उन्होंने गवाहों के बयानों पर भी सवाल उठाए ।
केजरीवाल के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि इस प्रकार के मामले में गिरफ्तार होने के लिए किसी को अनुसूचित अपराध (भ्रष्टाचार मामले) में आरोपी होने की आवश्यकता नहीं है।
ED का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि मनी लांड्रिंग के मामले में पीएमएलए के तहत जमानत तब ही दी जा सकती है यदि आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता । और गिरफ्तारी से एक दिन पहले तक केजरीवाल के खिलाफ सबूत मौजूद थे जिनको हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया है।