अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला , अभी जेल से बाहर आने पर सस्पेंस बरकरार , जानिए अब कहा होगी मामले की सुनवाई

ब्यूरो रिपोर्ट: News Flash INDIA- सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सनाया । सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनते हुए उन्हे अंतरिम जमानत दे दी । ED मनी लांड्रिंग मामले में केजरीवाल को यह अंतरिम जमानत दी गई है। लेकिन
इस फैसले के बाद भी अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहाई नही मिलने जा रही है क्योंकि केजरीवाल पर कई मामले दर्ज हैं जिनके चलते वो अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे ।
साथ ही सप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले को बड़ी बैंच को ट्रांसफर कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई करेगी, कोर्ट ने बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है केजरीवाल अब तक 90 से ज्यादा दिन जेल में बिता चुके है। केजरीवाल का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मनु सिंघवी ने कहा कि ED द्वारा जिन तथ्यों और सबूत का हवाला इस समय दिया जा रहा है वो सभी गिरफ्तारी के समय मौजूद नहीं थे।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बैंच ने फैसला सुनते हुए कहा कि केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए कुछ कानूनी सवालों पर बड़ी बैंच द्वारा विचार किए जाने की जरूरत है । पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की अनिवार्यता पर सुनवाई और व्याख्या करने के लिए अब बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी।
दमी पार्टी द्वारा सुप्रीमकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को केजरीवाल की जीत के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है जो पूरे मामले में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। अभी 17 जुलाई को सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।