विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच फैसला

विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच फैसला

नई दिल्ली: 

केंद्र सरकार ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला लिया है. इसमें विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए सात दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है. इससे पहले सात दिन का क्‍वारंटाइन नियमों केवल 'एट रिस्‍क' वाले देशों के यात्रियों के लिए था लेकिन अब 'नॉन एट रिस्‍क' देशों के यात्रियों को भी सात दिन का होम क्‍वारंटाइन जरूरी कर दिया गया है. आठवें दिन RT PCR का नियम भी नॉन एट रिस्‍क यात्रियों के लिए नया है. दोनों श्रेणियों के यात्रियों को RT PCR का रिजल्‍ट 'एयर सुविधा' पर अपलोड करना होगा.गौरतलब है कि ओमिक्रॉन के देश में मामले तीन हजार को पार कर चुके हैं. जबकि देश में रोजाना के मामले 1 लाख 17 हजार से ज्यादा हो चुके हैं. रोजाना मौतों का आंकड़ा भी शुक्रवार को 300 के पार रहा. ऐसे में देश में कोरोनावायरस की रोकथाम के प्रयासों के तहत यह निर्णय़ लिया गया है.