News Flash INDIA : पति पत्नी झगड़ो से परेशान, विधिक सेवा प्राधिकरण देगा समाधान
वैवाहिक विवादों से परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे विवादों का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए सरल समाधान कराया जा सकता है। सुलह-समझौते के आधार पर विवादों को निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन 22 जनवरी 2022 को किया जाएगा। इसी लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला जज बृजेंद्र मणि त्रिपाठी ,प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रविंद्र कुमार सिंह , नोडल अधिकारी लोक अदालत, एडीजे रीमा बंसल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव सीनियर सिविल जज लवली जयसवाल द्वारा जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए।
यह जानकारी जन सामान्य को देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव सीनियर सिविल जज लवली जयसवाल ने कहा कि पति-पत्नी के बीच विभिन्न कारणों से हुए विवाद का निस्तारण कराने के लिए पति पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार दीवानी न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। प्रार्थना पत्र पर विवाद का संक्षिप्त विवरण, प्रार्थना पत्र देने वाले के नाम के साथ ही विपक्षी का नाम, पता, फोन नंबर के साथ ही फोटोग्राफ और पहचान पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद विपक्षी को प्राधिकरण की ओर से नोटिस देकर बुलाया जाएगा। विशेष लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञ दोनों पक्षों को सुनकर समझौता करवाएंगे। आपसी सहमति के आधार पर समझौता होने के बाद लोक अदालत अपना निर्णय देगा। लोक अदालत में हुए समाझौते के बाद किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लोक अदालत का फैसला ही सर्वमान्य और अंतिम फैसला होगा। सचिव ने बताया कि लोक अदालत से जहां एक ओर न्यायालयों में चल रहे वादों में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर समझौते के आधार पर वैवाहिक विवादों का समाधान हो सकेगा। इसके लिए जारी किए गए टोल फ्री नंबर 18004190234 या 15100 पर जानकारी व मदद ली जा सकती है।