Hapur : बसपा सुप्रीमो की भतीजी से उत्पीड़न के मामले में FIR , नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा पुष्पा देवी सहित 7 पर आरोप

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हापुड़ - बसपा सुप्रीमो की भतीजी ने नगरपालिका अध्यक्षा सहित परिवार पर दर्ज कराई FIR, दहेज उत्पीड़न सहित लगाएं कई गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बसपा सुप्रीमो मायावती की भतीजी द्वारा हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा देवी के खिलाफ हापुड़ कोतवाली में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हापुड़ पुलिस ने BNS की धारा 85, 115 (2), 352 351(2), 74, 75, 76 सहित दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत 7 नामजद लोगों को खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर पीड़िता द्वारा न्यायालय की शरण ली गई थी जिसके बाद कोर्ट ने हापुड़ कोतवाली पुलिस को मुकदमा लिखने के लिए आदेशित किया था।
- क्या है पूरा मामला ?
घटना की संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि (बसपा सुप्रीमो) बहन मायावती के भाई नरेश की बेटी की शादी हापुड़ में बसपा से नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पुष्पा देवी के बेटे विशाल से नवंबर 2023 में हुई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती के बीएसपी की कर्ताधर्ता और मुख्य चेहरा होने के चलते पुष्पा देवी और उनके परिवार निरंतर टिकट , 50 लाख रुपए और फ्लैट आदि की मांग करते थे। अधिवक्ता राजीव शर्मा ने पीड़िता के हवाले से यह भी बताया कि विशाल बॉडी बनाने के लिए एस्टेरॉयड का इस्तेमाल करता था उसके इंजेक्शन लेता था जिसके चलते वह शारीरिक रूप से वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं रह गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों पक्ष में वाद विवाद रहने लगा था और इसके चलते लड़ाई मारपीट झगड़ा आदि होते ।
उन्होंने आगे बताया कि 17 फरवरी 2025 को भी घर में इसी बात को लेकर विवाद हो गया और पीड़िता से मारपीट की गई। ओर पीड़िता से आपत्तिजनक व्यवहार किया गया । इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी जिसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ वहां से अपने घर आ गई।
- हापुड़ पुलिस ने नहीं की कार्यवाही....!
इसी प्रकरण को लेकर हापुड़ पुलिस से भी गुहार लगाई गई लेकिन पुलिस ने नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष के प्रभाव में आकर प्रकरण की सुनवाई नहीं की, जिसके चलते पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली । अधिवक्ता राजीव शर्मा ने इस प्रकरण को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 4 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पांच तारीख की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डॉक्टर ब्रह्मपाल सिंह की कोर्ट ने हापुड़ कोतवाली पुलिस को मुकदमा लिखने के लिए आदेशित कर दिया । जिस पर हापुड़ कोतवाली पुलिस ने BNS की धारा 85, 115 (2), 352 351(2), 74, 75, 76 सहित दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत 7 नामजद लोगों पुष्पा देवी अध्यक्ष नगरपालिका परिषद हापुड़ , अध्यक्ष पति श्रीपाल सिंह, बेटे विशाल सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है